नमस्कार दोस्तों जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य का अचानक निधन हो जाता है, तो परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है – भावनात्मक आघात के साथ-साथ एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाता है। ऐसे में सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) चलाई हुई है।यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ हम आपको 2026 में इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी – पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – विस्तार से बताएंगे।
पारिवारिक लाभ योजना क्या है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जनवरी 2016 में लागू किया था।इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
| उद्देश्य | विवरण |
| आपातकालीन वित्तीय सहायता | मृत्यु के तुरंत बाद परिवार को आर्थिक सहारा |
| सामाजिक सुरक्षा | समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल |
| बच्चों और महिलाओं का संरक्षण | संकट में परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल |
| गरीबी उन्मूलन में सहायता | परिवार को दोबारा पटरी पर लाने में मदद |
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
इस योजना के तहत ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
राशि में हुआ बदलाव:
1.पहले (2013 से पहले): ₹20,000
2.अब (2016 से वर्तमान तक): ₹30,000
यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहती।
कौन है पात्र? (Eligibility Criteria 2026)
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
पात्रता तालिका
| पात्रता मानदंड | नियम एवं शर्तें |
| मृतक की आयु 1 | 8 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम |
| आय सीमा (ग्रामीण) | वार्षिक ₹46,080 से अधिक न हो |
| आय सीमा (शहरी) | वार्षिक ₹56,460 से अधिक न हो |
| परिवार की स्थिति | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए |
| निवास | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी |
| आवेदन समय सीमा | मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (CRS Portal से सत्यापित)
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (आवेदक के नाम से, मृतक के नाम से नहीं)
- बीपीएल राशन कार्ड (गरीबी प्रमाण के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी (आधार-सीडेड होना चाहिए)
- निवास प्रमाण पत्र
- मृतक की आयु का प्रमाण (आधार/वोटर आईडी/परिवार रजिस्टर)
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2026 (Step-by-Step Guide)
इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
· उत्तर प्रदेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट है: nfbs.upsdc.gov.in
चरण 2: नया पंजीकरण करें
· होम पेज पर “नया पंजीकरण” या “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें:
- अपना नाम, पता, जिला, ग्राम पंचायत
- मृतक का विवरण (नाम, आयु, मृत्यु तिथि)
- बैंक खाता विवरण
चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
· सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई साफ कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करें
चरण 5: सबमिट करें
· फॉर्म और दस्तावेजों की दोबारा जांच करें
· अंतिम रूप से सबमिट करें
चरण 6: रसीद प्राप्त करें
· आवेदन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर/रसीद मिल जाएगी, जिसे सुरक्षित रख लें
ऑफलाइन आवेदन (वैकल्पिक)
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निम्नलिखित तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं:
- जन सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन करें
- जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें
योजना की प्रक्रिया और भुगतान
आवेदन जमा होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
| चरण | प्रक्रिया | समयावधि |
| 1 | आवेदन जमा | – |
| 2 | सत्यापन (उपजिलाधिकारी द्वारा) | 15-30 दिन |
| 3 | ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान | सत्यापन के बाद |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या यह योजना सिर्फ BPL परिवारों के लिए है?
हाँ, यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है।
- क्या दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी लाभ मिलता है?
हाँ, मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटना, किसी भी कारण से हुई हो, पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष (365 दिन) के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- क्या आवेदन शुल्क देना होता है?
नहीं, यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी मध्यस्थ पर भरोसा न करें।
- राशि कितने दिनों में आ जाती है?
आमतौर पर आवेदन और सत्यापन के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर राशि बैंक खाते में आ जाती है।
- मुझे संपर्क कहाँ करना चाहिए?
- वेबसाइट: nfbs.upsdc.gov.in
- ईमेल: director.swd@dirsamajkalyan.in
- कार्यालय: जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास भवन, संबंधित जिला
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (पारिवारिक लाभ योजना) उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। ₹30,000 की यह सहायता राशि किसी परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है।










